नई दिल्ली, कैलाश कृपा। कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि वाहनों से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव के साथ-साथ और लोगों को राहत दी जाएगी। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि वाहन के ड्राइविंग लायसेंस और सम्बंधित डाक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया जायेगा।
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट जैसे मत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को कोरोना के मद्देनजर साल 2021 में 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है।
सरकार ने कोरोनावायरस के चलते जानकारी देते हुए बताया कि इनकी वैलिडिटी साल 2020 के फरवरी में खत्म हो गई थी जिनको बढ़ाकर अब 31 मार्च 2021 तक वैलिडिटी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार सरकार ने इस की वैलिडिटी को बढ़ाने का फैसला चौथी बार लिया है। कोरोना के कारण देशभर में वाहन से संबंधित दस्तावेजों के अंतिम तिथि को कई बार बढ़ाया गया है।
सरकार ने अगस्त महीने में कहा था कि इस तरह के सभी डाक्यूमेंट्स को 31 दिसंबर तक के लिए मान्य होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ और राहत देने की अपील की थी। सरकार को उन्होंने सुझाव दिया था कि ऐसे वाहन से थोड़ी और राहत दी जाए जो सड़कों पर अभी नहीं उतर रहे हैं। इनमें स्कूल बस चलाने वाले भी शामिल है।